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» जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन बन सकता हैं-
GST प्रैक्टिशनर का क्या अर्थ हैं-
GST क़ानून के तहत किसी भी करदाता को विभिन्न प्रकार के कार्य करने होते हैं जैसे GST का रजिस्ट्रेशन करना, GST के रिटर्न फाइल करना आदि।GST कानून के अनुसार कोई भी करदाता चाहे तो इस प्रकार के काम GST प्रैक्टिशनर के द्वारा भी करवा सकता हैं| GST प्रैक्टिशनर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वह व्यक्ति होता हैं जिसको करदाता अपने GST सम्बंधित कार्य करने की अनुमति देता हैं
GST Practitioner कौन बन सकता हैं-
GST क़ानून के अनुसार जीएसटी प्रैक्टिशनर बनने के लिए निम्न योग्यता (Eligibility) आवश्यक हैं :-
- Basic Eligibility
- भारत का नागरिक होना – Indian Citizen
- मानसिक संतुलन सही होना – Sound Mind
- दिवालिया न होना – Solvent
- न्यायालय द्वारा किसी भी ऐसे अपराध में दोषी न पाया जाना जिसमें कम से कम दो वर्ष की सजा हो
- Education and Work Experience
- कॉमर्स, लॉ, बैंकिंग, ऑडिटिंग, बिज़नेस मैनेजमेंट आदि में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना – graduate or postgraduate degree or its equivalent examination, having a degree in Commerce, Law, Banking including Higher Auditing, or Business Administration or Business Management. या
- ऐसा व्यक्ति जिसने Chartered Accountant(CA), Company Secretaries (CS) या Cost Accountancy Course की फाइनल परीक्षा पास कर ली हैं और उसके पास किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री हैं| या
- राज्य सरकार के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट (Commercial Tax Department) या केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर (CBEC) का रिटायर्ड अधिकारी (Retired Officer)
GST Practitioner बनने के लिए क्या करना पड़ता हैं-
GST Practitioner बनने के लिए GST Portal पर Online Application दाखिल करनी पड़ेगी हैं जो की जीएसटी लागू होने के बाद ही की जा सकेगी
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