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बुधवार, 28 जून 2017

GST में Tax किस दर (Rate) से लगेगा-

GST के अंतर्गत पांच तरह की Tax Rates रखी गयी हैं| आवश्यक वस्तुओं पर कम दर हैं तो विलासिता की वस्तुओं और सेवाओं पर ज्यादा| GST के लागू होने बाद वर्तमान के Indirect Taxes जैसे Excise Duty, Service Tax और VAT आदि समाप्त हो जायेंगे और उसकी जगह केवल GST ही लगेगा| GST के लागू होने के बाद कुछ वस्तुएं सस्ती होंगी तो कुछ महँगी
GST Council के द्वारा बनाये गए नियमों अनुसार GST tax के कुल पाँच स्लैब होंगे। 0%, 5%, 12%, 18%, और 28% । इन सब में luxury items पर अधक्तम tax लगाया जाएगा यानी की 28% और रोजाना उपयोग में आने वाली जीवन ज़रूरी चीजों पर कम से कम टैक्स यानी की 5% tax लागू होगा। बाकी tax slab चीजों की उत्पादन, आयात, निकास और जरूरतों के अनुसार apply किये जाएंगे। यह सिस्टम वर्ष 2017 इसी वर्ष जुलाई से लागू होना है। इस आसान tax सिस्टम से आम लोगों को काफी फायदा होगा। tax regulation system भी आसान होगा। बड़ी companies को कारोबार करने में आसानी होगी।
सभी मुख्य वस्तुओं पर GST की दरें इस प्रकार हैं –

GST से क्या सस्ता होगा और क्या महंगा हो सकता हैं-

GST की अधिकतम दर 28% रखी गयी हैं और करीब 19% वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर 28% की दर से GST लगेगा| जीएसटी के बाद ज्यादात्तर वस्तुएं सस्ती होंगी और सेवाएँ महँगी होंगी-

वस्तुएं (Goods) जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा-

रोजमर्रा के सामन जैसे दूध, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, बटर मिल्क, दही, शहद, फल एवं सब्जियां, फ्रेश मीट, फिश चिकन, अंडा,  स्टांप. न्यायिक दस्तावेज, प्रिंटेड बुक्स, अखबार, चूड़िया और हैंडलूम जैसे रोजमर्रा के सामान जीएसटी से बाहर रखे गए हैं

सेवाएँ (Services) जिन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा-

Hotels and lodges with tariff below Rs 1,000



वस्तुएं (Goods) जिन पर 5% की दर से टैक्स लगेगा-

ब्रांडेड फ़ूड जैसे ब्रांडेड पनीर, फ्रोजन सब्जियां, कॉफी, चाय, फिश फिलेट, क्रीम, स्किम्ड मिल्ड पाउडर, मसाले, पिज्जा ब्रेड, रस, साबूदाना, केरोसिन, कोयला, दवाएं, स्टेंट और लाइफबोट्स जैसी वस्तुएं

सेवाएँ (Services) जिन पर 5% की दर से टैक्स लगेगा-

Transport services (Railways, air transport), small restraurants will be under the 5% category because their main input is petroleum, which is outside GST ambit.



वस्तुएं (Goods) जिन पर 12% की दर से टैक्स लगेगा-

सॉस, फ्रूट जूस, भुजिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, फ्रोजन मीट प्रॉडक्ट्स, बटर, पैकेज्ड ड्राई फ्रूट्स, ऐनिमल फैट, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलर बुक्स, पिक्चर बुक्स, छाता, सिलाई मशीन और सेल फोन जैसी जरूरी आइटम्स को 12 पर्सेंट के स्लैब में रखा गया है।

सेवाएँ (Services) जिन पर 12% की दर से टैक्स लगेगा-

Non-AC hotels, business class air ticket, fertilisers, Work Contracts will fall under 12 per cent GST tax slab



वस्तुएं (Goods) जिन पर 18% की दर से टैक्स लगेगा-

जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टैंट फूड मिक्सेज, मिनरल वॉटर, फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज और केक, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स, टिशू, लिफाफे, नोट बुक्स, स्टील प्रॉडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर्स पर 18 फीसदी टैक्स लगाए जाने का निर्णय किया गया है

सेवाएँ (Services) जिन पर 18% की दर से टैक्स लगेगा-

AC hotels that serve liquor, telecom services, IT services, branded garments and financial services will attract 18 per cent tax under GST.



वस्तुएं (Goods) जिन पर 28% की दर से टैक्स लगेगा-

पेंट, डीओडरन्ट, शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू, डाइ, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, च्युइंगम, गुड़, कोकोआ रहित चॉकलेट, पान मसाला, वातित जल, वॉटर हीटर, डिशवॉशर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम, वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शेवर्स, हेयर क्लिपर्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकल, निजी इस्तेमाल के लिए एयरक्राफ्ट और नौकाविहार को लग्जरी मानते हुए सबसे अधिक टैक्स लेने का फैसला किया गया है

सेवाएँ (Services) जिन पर 28% की दर से टैक्स लगेगा-

5-star hotels, race club betting, cinema will attract tax 28 per cent tax slab under GST


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